November 24, 2024

राष्ट्र की परम्परा

हिन्दी दैनिक-मुद्द्दे जनहित के

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों मिनी कार्यकत्रियों सहायिकाओं के चयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र कुमार राय ने उक्त निर्गत शासनादेश के संबंध में बताया की 21 मार्च 2023 के बिन्दु संख्या-12 में वर्णित है कि- यदि कोई कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री या सहायिका शादी के पश्चात ससुराल में निवास कर रही है, तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) में पद रिक्त होने पर आरक्षण का ध्यान रखते हुए जनपद के अन्दर होने की स्थिति में जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजन किया जायेगा।
जनपद से बाहर समायोजन की स्थिति में तैनाती बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं ( जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के अनुमोदन एवं जिस जनपद में समायोजन होना है, उस परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आरक्षण का ध्यान रखते हुए समायोजन किया जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में निदेशालय स्तर से किसी मार्गदर्शन / अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
यदि जनपद के अन्तर्गत कोई दो आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती है, तो इस सम्बन्ध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवास प्रमाण पत्र समायोजित किये जाने पर विचार किया जायेगा। उक्त स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वे वर्तमान समय में वहाँ की निवासी हों तथा किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित नहीं हो।
एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त सूचना को परियोजना कार्यालय पर चस्पा करें तथा आवश्यक प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परीक्षण कर सुसंगत अभिलेखों के साथ 03 दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।