
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निधि के अध्यक्ष जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017 प्रख्यापित की गई है। इसके नियम 18 के अनुसार न्यास के लेखों को अनुरक्षित कराने के साथ-साथ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशा-निर्देशों के तहत जिला खनिज फाउण्डेशन खाते का प्रतिवर्ष ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि न्यास के लेखों को अनुरक्षित करने हेतु अपना-अपना “कोटेशन/प्रस्ताव” खनन विभाग के ई-मेल आईडी santkabirnagarmo@gmail.com या खनिज कार्यालय में 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
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