फैमिली आईडी कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करना होगा आसान
मऊ (राष्ट्र की परम्परा) जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक परिवार एक पहचान के तहत फैमिली आईडी कार्ड जारी कर रही है। फैमिली आईडी के माध्यम से पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा। यह कार्ड 12 अंकों का होगा, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा होगा। केंद्र और राज्य सरकार की अनेकों योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा जा चुका है।
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के जरिए परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है लेकिन, अब उत्तर प्रदेश में आप फैमिली आईडी बनवाकर भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ ले सकते हैं। फैमिली आईडी के तहत यूपी में रहने वाले परिवारों का लाइव डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत हर एक परिवार को फैमिली आईडी के तहत 12 अंको का नंबर जारी किया जा रहा है। फैमिली आईडी कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करना अब आसान होगा इससे लोगों को आय, जाति और निवास व अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भाग-दौड़ नहीं करना पड़ेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए कार्ड पर अंकित नंबर ही फैमिली आईडी नम्बर है, जबकि राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए भी फैमिली आईडी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है. ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे फैमिली आईडी की वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम सचिव के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनों का सत्यापन उप जिलाधिकारी के द्वारा लेखपाल के माध्यम से किया जाता है। जिलाधिकारी ने बताया कि लाभार्थी परक योजनाओं से संबंधित विभागों जैसे समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग, प्रोबेशन, कृषि विभाग आदि योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे फैमिली आईडी द्वारा इन सभी योजना में लाभ प्राप्त कर सकते है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सभी परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए परिवार आईडी योजना लागू कर रही है। फैमिली आईडी के तहत, सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी करेगी, राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित करेगी जिसका उपयोग राज्य में प्रत्येक पात्र घर को लाभ के सक्रिय वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। फैमिली आईडी पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट परिवार आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जो राशन कार्ड धारक नहीं है। फैमिली आईडी सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रणाली साबित हो रहा है। फैमिली आईडी लाभार्थी पहचान के माध्यम से योजनाओं और सेवाओं के सक्रिय वितरण को सक्षम करेगा और नागरिकों की सरकारी प्रणालियों तक पहुंच में सुधार करेगा। फैमिली आईडी योजना राज्य में सभी परिवारों की एक व्यापक दृश्यता प्रदान करेगी जो बदले में उन व्यक्तियों को योजनाएं / सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी जो पात्र है लेकिन लाभ से बाहर हैं। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अध्यासित सभी परिवारों की फैमिली आईडी बनाया जा रहा है अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर फैमिली आईडी प्राप्त करें। शासन द्वारा इस भ्रांति को भी दूर कर दिया गया है कि जिन लाभार्थियों का फैमिली आईडी बना है, यदि वह राशन कार्ड बनाये जाने की अर्हता रखते हैं तो वह राशन कार्ड भी बनवा सकते है। कैसे करें फैमिली आईडी के लिए आवेदन नजदीकी जन सुविधा केन्द्र / पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है। स्वयं आवेदन हेतु फैमिली आईडी पोर्टल http://familyid.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
परिवार के सभी सदस्यों का आधार एवं मोबाइल नम्बर आधार से लिंक होना अनिवार्य है। आवेदन के समय परिवार के सभी परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल OTP के माध्यम से E-KYC करना है। फैमिली आई.डी. पोर्टल पर आधार नम्बर के साथ लॉगिन करने पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा कि “आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है तो आवेदक दिए गए टैब पर क्लिक करके अपना फैमिली आईडी प्रिन्ट/डाउलोड कर सकते हैं।
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