नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा)। LPG संकट के बीच केंद्र सरकार ने गैस पाइपलाइन और PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
Ministry of Petroleum and Natural Gas ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह आदेश Essential Commodities Act 1955 के तहत जारी किया गया है।
अब जल्दी मिलेगी मंजूरी
नए नियम के अनुसार:
• पाइपलाइन बिछाने की अनुमति में देरी खत्म
• तय समय में मंजूरी न मिलने पर ऑटो-अप्रूवल
• अलग-अलग विभागों से बार-बार अनुमति की जरूरत खत्म
इससे गैस पाइपलाइन परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी।
अवैध वसूली पर सख्ती
सरकार ने स्थानीय स्तर पर होने वाली अवैध वसूली पर भी रोक लगाई है।
• अतिरिक्त शुल्क लेने पर रोक
• पारदर्शी प्रक्रिया लागू
• कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत
सड़क खुदाई के लिए नए नियम
सड़क खुदाई और मरम्मत के लिए:
• ‘डिग एंड रिस्टोर’ नीति
• ‘डिग एंड पे’ नियम
लागू किए गए हैं, जिससे काम के बाद सड़कें समय पर ठीक की जा सकेंगी।
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कंपनियों के लिए सख्त गाइडलाइन
सरकार ने कंपनियों के लिए:
• बैंक गारंटी अनिवार्य
• गुणवत्ता और सुरक्षा मानक
• पारदर्शी कार्य प्रणाली
जैसे नियम लागू किए हैं।
आम लोगों को क्या फायदा?
इस फैसले से:
• शहरों में PNG कनेक्शन तेजी से मिलेगा
• LPG सिलेंडर पर निर्भरता घटेगी
• सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा उपलब्ध होगी
सरकार का लक्ष्य भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है, जिससे प्रदूषण कम होगा और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
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