लखनऊ/अलीगढ़ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)लोक निर्माण विभाग (PWD) के टेंडर से जुड़े अलीगढ़ प्रकरण में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद शासन ने सख्ती दिखाते हुए विभागीय अधिकारियों पर गाज गिराई है।
मिली जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ प्रकरण में मुख्य अभियंता को अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु अनुशासनिक नियमावली की धारा 10 (2) के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। वहीं, अधीक्षण अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इसके अलावा, अधिशासी अभियंता (EE) के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम 7 के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
शासन स्तर से की गई इस कड़ी कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि इस कदम का सीधा संदेश है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
👉 संक्षेप में कार्रवाई मुख्य अभियंता पर नियम 10 (2) के तहत कार्यवाही अधीक्षण अभियंता निलंबित अधिशासी अभियंता पर नियम 7 के तहत कार्रवाई की संस्तुति यह मामला अब शासन की निगरानी में है और आगामी दिनों में जांच आगे बढ़ने के साथ और भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
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