कराची (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)संघीय जांच एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।डॉन अख़बार द्वारा अदालत के आदेश की प्रति के हवाले से बताया गया है कि सजा सुनाते समय न्यायालय ने इमरान खान की वृद्धावस्था और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखते हुए सजा में कुछ नरमी बरती। यह मामला एक महंगे बुल्गारी आभूषण सेट से जुड़ा है, जिसे मई 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा आधिकारिक दौरे के दौरान उपहार स्वरूप दिया गया था। आरोप है कि इस बहुमूल्य उपहार को तोशाखाना नियमों के विपरीत बेहद कम कीमत पर खरीदा गया।यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान FIA की विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया, जहां इमरान खान पहले से ही अन्य मामलों में कैद हैं। अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत 10 साल की कठोर कैद, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 7 साल की सजा सुनाई। बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की सजा दी गई।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 382-बी के अंतर्गत दोषियों को पहले से बिताई गई हिरासत अवधि का लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल तेज हो गई है और पीटीआई समर्थकों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
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