पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी करार, सजा का ऐलान 2 अगस्त को

बेंगलुरु(राष्ट्र की परम्परा डेस्क) जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने शुक्रवार को जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को यौन शोषण और बलात्कार के गंभीर मामले में दोषी करार दिया है। यह मामला कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था, जहां पीड़िता ने उनके खिलाफ पहली बार बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।

विशेष अदालत ने मामले में 18 जुलाई को अंतिम बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब 1 अगस्त को सुनाया गया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से रेवन्ना पर लगे आरोपों को साबित कर दिया है।

प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं। वह कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। उन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार के आरोप लगे थे, जिनमें से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे। इस प्रकरण ने पूरे राज्य में राजनीतिक भूचाल ला दिया था।
अदालत ने घोषणा की है कि दोषी ठहराए जाने के बाद अब सजा पर बहस और निर्णय शनिवार, 2 अगस्त को किया जाएगा। इस सुनवाई को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पीड़िताओं को भी पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।
इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया है और इसे “पीड़िताओं की जीत” बताया है। वहीं, जनता दल (एस) ने पहले ही रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया था और खुद को इस मामले से अलग कर लिया है।

Editor CP pandey

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