July 14, 2025

राष्ट्र की परम्परा

हिन्दी दैनिक-मुद्द्दे जनहित के

खाद्यान्न वितरण 15 मार्च से 29 मार्च तक

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला ने बताया है कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरुक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह मार्च, 2024 में वितरण कार्य दिनांक 15 मार्च 2024 से प्रारम्भ होगाl जो दिनांक 29 मार्च 2024 तक चलेगा।
उपरोक्त वितरण में अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा गेहूँ व 21 किग्रा चावल कुल 35 किग्रा तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा गेहूँ व 03 किग्रा चावल कुल 05 किग्रा खाद्यान्न की मात्रानुसार निःशुल्क वितरण एवं उक्त के अतिरिक्त अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को त्रैमास जनवरी, 2024 से मार्च, 2024 के सापेक्ष 03 किग्रा प्रति कार्ड रू 18 प्रति किग्रा की दर से रू 54/-में प्रात: 06 से रात्रि 09 बजे की अवधि में ई-पास मशीनों से लिंक ई-वेंइग मशीनों के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की सीमा तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही होगी, लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेगें।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरुपता को सुनिश्चित करने के उददेश्य से एनएफएसए में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से आगामी 05 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनाक 01 जनवरी 2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार दिनाक 15 मार्च 2024 से 29 मार्च 2024 तक की अवधि में एनएफएसए के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जायेगा।