
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। गैर इरादतन जानलेवा हमले के आरोपी पुत्रों को पांच वर्ष तथा पिता को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम महेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनाया । कोर्ट ने आरोपियों पर सजा के साथ विभिन्न धाराओं में कुल 19 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला दिया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 11 हजार रुपए पीड़ित रामानुज को प्रतिकर के रुप में भुगतान करने का भी फैसला दिया ।
जिले के धर्मसिंहवा थानाक्षेत्र के ग्राम बौरब्यास का है । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिमन्यु पाल ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित के भाई रघुराम चौरसिया पुत्र केदार ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी का आरोप था कि दिनांक 14 जून 2011 को गांव के अजीज पुत्र दाहू , नियाज अहमद , इजहार अहमद एवं मुजम्मिल पुत्रगण अजीज दीवार से बढ़कर बरजा निकाल रहे थे । समय लगभग 3 बजे भाई रामानुज ने बरजा निकालने से मना किया । इतने में उपरोक्त चारों लोग गाली देते हुए लाठी डंडा , लात मूका से भाई को मारकर घायल कर दिए । गांव के लोगों के आ जाने पर जान से मारने की धमकी देते भाग गए ।पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिमन्यु पाल ने बताया कि साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम महेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी पिता अजीज को विभिन्न धाराओं में तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा और कुल सात हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाया । जबकि आरोपी पुत्रों नियाज एवं इजहार को पांच – पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाया । कोर्ट ने इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर कुल 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया ।
