December 22, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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गाँधी सभागार में जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट का हुआ प्रथम प्रशिक्षण

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्य विकास अधिकारी / प्रभारी अधिकारी (कार्मिक / प्रशिक्षण) रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में रविवार को पूर्वान्ह 11 बजे से विकास भवन के गाँधी सभागार में जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित की गई। प्रशिक्षण में शशांक शेखर, प्रवक्ता रा०पा० चरियाँव बुजुर्ग नामित डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर व मास्टर ट्रेनर ज्ञानेश यादव स०अ० बेसिक शिक्षा एवं समस्त जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित थे।
नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 मतदान को सम्पन्न कराने में जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताया गया कि मतदान, निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सोपान है।शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से मतदान प्रक्रिया कराने हेतु प्रत्येक मतदान स्थल के लिए पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करने के अतिरिक्त प्रत्येक निकाय को जोन तथा सेक्टर में विभाजित करके प्रत्येक जोन के लिए एक जोनल मजिस्ट्रेट एवं प्रत्येक सेक्टर के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) द्वारा की गई हैं। जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभारी अधिकारी (कन्ट्रोल रूम) को प्रारूप-क एवं ख पर दी जाने वाली सूचना सभी पार्टियों को अपने निर्धारित स्थल से प्रस्थान के बाद एवं सायें सभी पार्टियों के मतदेय स्थल पर पहुँचने की सूचना भरकर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। सामान्यतः जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर की जाने वाली कार्यवाहियों तथा दायित्वों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया यथा- जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त/पदाभिहित किये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही मतदान दिवस के दो दिन पूर्व भ्रमण पर की जाने वाली कार्यवाही मतदान सम्पन्न कराने के लिए गठित मतदान दलों के अपने गन्तव्य मतदान स्थल पर रवानगी के दिन की जाने वाली कार्यवाही मतदान दिवस पर की जाने वाली कार्यवाही, मतदान सम्पन्न होने के बाद से लेकर सील्ड मतपेटियों को मतगणना स्थल / तहसील के मुख्यालय के दृढकक्ष में जमा कराये जाने की कार्यवाही।
नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों प्राप्त हैं, अपने क्षेत्राधिकार में शान्तिविधि-व्यवस्था अक्षुण्य बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगें। इस हेतु मजिस्ट्रेट पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करेगें तथा आवश्यकतानुसार उन्हें निर्देश दे सकते हैं, जिसका विधिक अनुपालन पुलिस बल द्वारा किया जायेगा। जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट आवंटित नगर निकाय के क्षेत्र का भ्रमण करके क्षेत्र की संवेदनशीलता का आकलन करेगें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मतदान केन्द्रों पर स्थापित होने वाले मतदान स्थलों हेतु कमरों की उपलब्धता, भवन की स्थिति एवम् आवागमन के मार्ग की भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे।
मतदान के प्रारम्भ होने से लेकर मतदान समाप्त होने के बीच प्रत्येक दो दो घण्टे के अन्तराल पर तथा मतदान समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक मतदान स्थल पर कितने प्रतिशत मतदान उक्त समय तक हो चुका है की सूचना जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक है।मतदान के दौरान किसी मतदान स्थल पर किसी निर्वाचन सामग्री की कमी होने अथवा किसी महत्वपूर्ण निर्वाचन सामग्री के त्रुटिपूर्ण होने अथवा खराब या नष्ट होने की सूचना प्राप्त होने पर अपने पास उपलब्ध किट से अथवा तहसील मुख्यालय / जिला मुख्यालय पर आरक्षित भण्डार से वांछित सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करायें ताकि बिना किसी गतिरोध के मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हो सके। अपने सेक्टर / जोन के प्रत्येक मतदान स्थल की सील्ड मतपेटियों अवशेष, निर्वाचन सामग्री, सांविधिक व असांविधिक लिफाफों के पैकेट, मतपत्र लेखा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ निर्धारित वाहनों से मतदान दलों की वापसी सुनिश्चित कराकर तथा अपने सेक्टर के अन्तिम वाहन को रवाना कर लिए जाने के पश्चात् मतगणना स्थल, तहसील मुख्यालय / जिला मुख्यालय पर स्थापित दृढकक्ष (स्ट्रॉग रूम) को प्रस्थान करेगें। सील्ड मतपेटियों को दृढकक्ष (स्ट्रॉग रूम) में सुरक्षित जमा कराये जाने तथा सांविधिक व असांविधिक लिफाफों के यथा निर्दिष्ट काउन्टर पर जमा कराने, प्रत्येक मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा तथा अन्य निर्वाचन सामग्री की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित कर लेने एवं तद्विषयक सूचना देंगें, निर्देश लेकर अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान करेंगे।