कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)। नगर पंचायत फाजिलनगर के अध्यक्ष शत्रुघ्न शाही के निधन (दिनांक 23 सितंबर 2025) के बाद प्रशासनिक कार्य बाधित हो गए थे। इस स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने नगर पंचायत के प्रशासनिक संचालन की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा-10(क) के पैरा-4 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1994 की धारा-342 के तहत, जब किसी नगर पंचायत का समुचित गठन नहीं हो पाता है, तो संबंधित अधिकारी को प्रशासक नामित किया जा सकता है।
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इसी क्रम में जिलाधिकारी ने आयुष द्विवेदी, उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर को नगर पंचायत फाजिलनगर का प्रशासक नामित किया है। आदेश में कहा गया है कि प्रशासक नगर पंचायत के प्रशासन, शासकीय कार्यों, योजनाओं और विकास कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करेंगे।
आदेश के अनुसार, प्रशासक को अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ, कार्य और दायित्व प्रदान किए गए हैं, ताकि नगर पंचायत के सभी कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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