Friday, March 6, 2026
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खेत में पराली जलाने पर कृषकों पर लगा अर्थदण्ड

जिले में कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन में सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में उप निदेशक कृषि डा. राकेश कुमार सिंह ने जनपद के समस्त कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन स्वामियों को सूचित किया है कि फसलों की कटाई के उपरान्त पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन में सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (एसएमएस) लगाना अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने समस्त कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन स्वामी को अवगत कराया है कि अपनी कम्बाईन में एसएमएस लगाकर ही कटाई करें। बिना एसएमएस के चलने वाली कम्बाईन मशीनों को सीज कर दिया जायेगा । इसी प्रकार सभी कृषकों से अपील है कि अपने खेत में पराली कदापि नही जलाएं अन्यथा की दशा में पराली जलाने वालें कृषकों के ऊपर आर्थिक दण्ड जो क्षेत्रफल के अनुसार रू 25000.00 से रू 15000.00 तक है, लगाया जायेगा। साथ ही घटना को दोहराने पर कृषक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी हो सकती है।
उन्होंने बताया कि जनपद के तहसील धनघटा के ग्राम मथुरापुर के कृषक फूलचन्द्र, ग्राम महोवरी के कृषक, शैलेश कुमार, तहसील खलीलाबाद के ग्राम बनौली के कृषक राजाराम, तहसील मेहदावल के ग्राम बढेया के कृषक श्रीराम के द्वारा पराली जलाई गयी है, उन पर आर्थिक दण्ड लगाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। सभी से अपील है कि जनपद में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने में सहयोग करें।

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