बहराइच ( राष्ट्र की परम्परा)। एनजीटी एवं शासन द्वारा पराली जलाना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। जिलाधिकारी डॉ दिनेश चन्द्र के निर्देश पर जनपद में पराली एवं फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत कृषि, राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास व अन्य विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निरन्तर क्षेत्र में भ्रमण रहकर कृषकों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा रात्रि कालीन में सेटेलाइट के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है।
पराली जलाने की घटना प्रकाश में आने पर ग्राम पंचायत रामगढ़ी विकास खण्ड रिसिया के हैदर पुत्र अजीमुल्ला, ग्राम पंचायत भगईदासपुरवा के रामजी लाल आर्य पुत्र होलीराम तथा लालपुर शिवपुर के ग्राम धनौलीखुर्द विकास खण्ड रिसिया के कमलेश कुमार पुत्र मेढ़ई लाल को भ्रमण कर रही टीम ने मौके पर पकड़ा तथा उसे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत दण्ड का नोटिस दिया गया जिसकी वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी। जिलाधिकारी ने जनपद के किसानों से अपील की है कि पराली एवं फसल अवशेष जलाये नहीं गौशालाओं को दान करें, सड़ाकर कम्पोस्ट खाद बनाये या बिक्री कर इसका अर्जित आय भी अर्जित करे। उन्होंने कहा कि पराली जलाये जाने की घटना प्रकाश में आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही एवं अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
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