Thursday, January 15, 2026
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धोखाधड़ी मामले मे अभियुक्त के विरुद्ध सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा आदेश तामील

ढोल-ताशे के साथ कराई गई मुनादी

गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)
धोखाधड़ी और शस्त्र अधिनियम से संबंधित मामलों में वांछित अभियुक्त सनी वर्मा पुत्र मारकण्डे वर्मा निवासी पीएसी कैंप, बिछिया सिंहासनपुर, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर शनिवार को धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई।
उक्त अभियुक्त के खिलाफ जनपद कानपुर देहात के थाना शिवली में मु.अ.सं. 48/2019 धारा 403, 411, 413, 414, 426, 467, 468, 471 भादवि तथा मु.अ.सं. 51/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। अभियुक्त न्यायालय से फरार चल रहा था, जिस पर मा. न्यायालय एडीजे-7, जनपद कानपुर देहात द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा नोटिस जारी किया गया था।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 11 अक्टूबर 2025 को थाना एम्स गोरखपुर क्षेत्र के बिछिया सिंहासनपुर स्थित अभियुक्त के आवास पर कानूनी प्रक्रिया के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार ढोल-ताशों के साथ डुगडुगी पिटवाते हुए लाउडस्पीकर से मुनादी कराई गई तथा नोटिस की एक प्रति अभियुक्त के घर के सहज दृश्य स्थान पर चस्पा की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद गवाहों के समक्ष संपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया।

पुलिस ने बताया कि यदि अभियुक्त नियत समय के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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