November 22, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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विस निर्वाचक नामावली का निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम

बलिया( राष्ट्र की परम्परा)l भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 1 जनवरी, 2023 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 9 नवम्बर को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम आलेख्य प्रकाशन के बाद दावा/आपत्ति दाखिल करने की अवधि 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर, 2022 तक है। विशेष अभियान की तिथियां 12 नवम्बर, 2022 (शनिवार), 20 नवम्बर, 2022 (रविवार), 26 नवम्बर, 2022 (शनिवार), 04 दिसम्बर (रविवार) है। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसम्बर तक होगा। निर्वाचक नामावलियों की शुद्धता की जांच एवं अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना तथा डेटाबेस को अपडेट करना और पूरक सूचियों की छपाई 3 जनवरी, 2023 तक होगी। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को होगा।

उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान बीएलओ, ऐसे मतदाता जिनका नाम आलेख्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तथा 18-19 आयु वर्ग के पात्र युवक/युवतियों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु फार्म-6 भरवायेगें। जिले की कुल 7 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 357-बेल्थरारोड (अ0जा0), 358-रसड़ा, 359-सिकन्दरपुर, 360-फेफना, 361-बलिया नगर, 362-बांसडीह एवं 363-बैरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रांे में किसी पात्र व्यक्ति का नाम यदि मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, तो फार्म-6, किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये जाने हेतु फार्म-7, मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम, लिंग आयु आदि के सुधार के लिए आवेदन/ईपिक का प्रतिस्थापन/निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या बाहर पता बदलने हेतु फार्म-8 भरकर अपने से संबंधित बीएलओ को मतदेय स्थलों पर तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के तहसील कार्यालय में जमा किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने बूथ लेबिल एजेन्ट नियुक्त कर लें, जो संबंधित मतदेय स्थल के बूथ लेविल अधिकारी (बीएलओ) के संरक्षण में दृष्टिगोचर हुई त्रुटियों इत्यादि को चिन्हित करने में सहयोग कर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण/समाज सेवी संगठनों से अपील की है कि मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अपेक्षानुसार सभी अर्ह व्यक्तियों/नवयुवक/नवयुवतियों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने तथा अपात्र मतदाताओं का नाम अपमार्जित कराने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें, जिससे त्रुटिरहित सर्वशुद्ध निर्वाचक नामावली तैयार हो सके।