
महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। श्रम विभाग में पंजीकृत ई-श्रम कार्ड धारकों को दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता पर अनुग्रह राशि दी जायेगी। उक्त जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने एक प्रेस नोट के माध्यम से दी। उन्होंने कहा है कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत यह योजना लागू किया गया है। श्रम कार्ड धारकों की दुर्घटना के कारण मृत्यु पर नामिनी को दो लाख तथा 50 प्रतिशत से ऊपर हुए विकलांगता पर एक लाख की मुआवजा राशि प्रदान की जायेगी। जिन कामगारों द्वारा पंजीयन नही कराया गया है वह असंगठित कामगार ई- श्रम पोर्टल बेवसाइट पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष की आयु हो पात्र होंगे। पंजीयन हेतु प्रवासी कामगार, प्लेटफार्म कामगार, कृषि, रिक्शा चालक, धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, घरेलू, कूड़ा, ठेला, सब्जी, फल, फूल, चाट विक्रेता, साईकिल,मोटरसाइकिल सहित असंगठित कामगार करा सकते हैं।
