
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर द्वारा जनपद में उप्र राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र की स्थापना हेतु जनपद में चिह्नित ग्राम सभा/सरकारी भूमि को अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग के पक्ष में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निदेशक, उप्र नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण को अवगत कराया गया है।
जो प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद में कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र की स्थापना हेतु राजस्व विभाग के उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार भूमि चिह्नांकित कर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उप्र शासन के नाम पट्टे पर उपलब्ध कराना है।
उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि चिन्हित भूमि का सी०बी०जी० प्लांट हेतु प्रस्ताव उप जिलाधिकारी, धनघटा द्वारा तहसील धनघटा के विकास खण्ड हैंसर बाजार में राजस्व ग्राम बगही के गाटा संख्या-1/35 मि0 (क्षेत्रफल 15.00 एकड़) भूमि की प्रकृति/श्रेणी बंजर चिहिन्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अनुसार 10 टन क्षमता के सी०बी०जी० प्लांट के अनुसार ऊर्जा उद्यम की स्थापना एवं संचालन हेतु 10 एकड़ भूमि आवश्यक होगी। अतः 15 टन प्रति दिवस क्षमता के सी०बी०जी० प्लांट हेतु वर्तमान में 15 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही संयंत्र स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक भूमि के अतिरिक्त अन्य शेष भूमि पर निराश्रित गोवंशों के लिए गो-आश्रय स्थल एवं चारागाह बनाया जाना सी०बी०जी० प्लांट एवं निराश्रित गोवंशों के लिए उपयुक्त होगा। जिसके सम्बन्ध में भी निदेशक, उप्र नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण से पेट्रोनेट एलएनजी लि. नई दिल्ली को आवश्यक दिशा निर्देश देने की अपेक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी है।
सीबीजी संयंत्र स्थापना हेतु उप जिलाधिकारी धनघटा संत कबीर नगर के स्तर से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि जनपद में 15 टन प्रति दिन क्षमता के कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र (सीबीजी) स्थापना की कार्यवाही उप्र राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उप्र से प्राप्त निर्देशों के क्रम में करने का कष्ट करें।