अवैध परिसंचलन में संलिप्त पाए जाने वालो पर होगी कठोरतम कार्यवाही
देवरिया(राष्ट्र की परम्परा) जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता बनाये रखने व उर्वरकों के अर्न्तराज्जीय परिसंचलन को रोकने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक/समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त क्षेत्राधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि जनपद से लगे बिहार प्रान्त के सीमावर्ती क्षेत्रों पर सतर्क निगरानी रखी जाय एवं प्रदेश के सीमा से बाहर जा रहे प्रत्येक वाहनों की जांच कर लिया जाए की किसी स्तर पर उर्वरक का परिसंचलन न हो, ताकि जनपद से बाहर उर्वरक न जा सके और भविष्य में उर्वरकों के संभावित अभाव से बचा जा सके। उर्वरकों के अवैध परिसंचन में संलिप्त पाये जाने वाले असमाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश 1973 के तहत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में रबी सीजन की फसलों यथा आलू, दलहन एवं तिलहन की बुआई का कार्य माह सितम्बर के द्वितीय पखवारे से प्रारम्भ हो जाता है कृषकों के द्वारा इन फसलों की बधाई हेतु उर्वरकों का तेजी से क्रय किया जा रहा है। जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध उर्वरकों का कृषकों में वितरण पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने के निर्देश प्राप्त है ताकि प्रदेश के बाहर उर्वरक का अवैध परिसंचलन न हो सके एवं सीमावर्ती जनपदो से अन्य राज्यों के कृषकों को उर्वरकों का विक्रय न किया जाय तथा राज्य के कृषकों को भी जोत वही / खतौनी एवं फसल संस्तुतियों के आधार पर ही उर्वरकों को बिक्री हो। उक्त के साथ उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय असमाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों का अवैध परिसंचलन का भी प्रयास किया जाता है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण)आदेश 1973 का उल्लंघन है।
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