देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा स्टाम्प वाद की सुनवाई लोक अदालत में की गयी तथा उसका निस्तारण किया गया।
प्रस्तुत प्रकरण (सरकार बनाम प्रसिद्ध नाथ तिवारी, वाद सं० डी201905200000524 धारा-47क, भारतीय स्टाम्प अधिनियम ) की कार्यवाही उप निबन्धक, सदर, देवरिया की आख्या दिनांक 25.03.2019 के आधार पर जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रारम्भ हुयी। उप निबन्धक, सदर, देवरिया द्वारा प्रकरण में रू0 6,79,920/- की कमी बताते हुए प्रकरण को धारा-47क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत कार्यवाही कर कमी स्टाम्प शुल्क मय ब्याज व अर्थदण्ड सहित वसूली / कार्यवाही हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया। तत्पश्चात वाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी मुकदमा लड़ने में असमर्थ है तथा कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने को तैयार है।
तदक्रम में प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालम में की गयी तथा कमी स्टाम्प शुल्क रू0 6,79,920 /- व ब्याज रू0 5,20,139/- एवं सम्यक विचारोपरान्त रू0 5000 /- मात्र अर्थदण्ड के साथ कुल कमी स्टाम्प 12,05,059 /- अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।
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