
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद के समस्त वाणिज्यिक अधिष्ठानों के लिए उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) सपठित उप्र दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 एवं 7 में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के नगर पालिका क्षेत्रों एवं टाउन एरिया में स्थित अधिष्ठानों के लिए विभिन्न दिवसों हेतु वर्ष 2023-24 के लिए साप्ताहिक बन्दी का दिवस निश्चित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित अधिकारियों को बन्दी दिवसों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार जनपद संत कबीर नगर के नगर क्षेत्र टाउन एरिया हरिहरपुर, संत कबीर नगर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) में साप्ताहिक बन्दी का दिवस शुक्रवार को निश्चित किया गया है। इसी प्रकार टाउन एरिया मेंहदावल (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) में साप्ताहिक बंदी दिवस सोमवार को निश्चित किया गया है। नोटिफाइड एरिया मगहर (समस्त स्टेशनरी एवं गांधी आश्रम के विक्रय केन्द्र को छोड़कर) में साप्ताहिक बंदी शुक्रवार, नगर पालिका क्षेत्र खलीलाबाद (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) में साप्ताहिक बंदी शुक्रवार को, आटोमोबाईल की सभी एंजेसियो एवं उनसे सम्बन्धित कार्यालयों एवं नाईयों के केश प्रसाधन की दुकानें खलीलाबाद, हरिहरपुर, मगहर, मेंहदावल में साप्ताहिक बंदी शनिवार को तथा खलीलाबाद, हरिहरपुर, मगहर मेंहदावल क्षेत्र की समस्त स्टेशनरी की दुकानों एवं सहारा इण्डिया की उपभोक्ता शाखा एवं गांधी आश्रम मगहर में साप्ताहिक बंदी रविवार को निश्चित किया गया है।
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