June 20, 2025

राष्ट्र की परम्परा

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राज्य के ठगी पीड़ितों के, भुगतान को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)
मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम एवं जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव, 14 मार्च 2023 के माध्यम से राज्य के ठगी पीड़ितों का भुगतान, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, बड्स एक्ट एवं राज्य के पीआईडी एक्ट के तहत 180 दिन में करवाने और बेईमान अधिकारियों को बर्खास्त करवाने हेतु मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, व जिलाधिकारी को ज्ञापन।
आपके संज्ञान में लाना है कि आपके अधीनस्थ राज्य
उत्तर-प्रदेश के जनपद देवरिया में सैकड़ों ठग कम्पनीज एवं क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज ने, बारी बारी से योजना बनाकर लाखों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है, धोखाधड़ी एवं ठगी का शिकार बने करीब 5 लाख भारतीय नागरिक और 12 सौ से ज्यादा ऑन ड्यूटी सैनिक अपनी मेहनत की जमापूंजी वापस न मिलने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, जो अत्यंत दुःखद है। मोदी सरकार ने अनियमित जमा योजनायें पाबंदी कानून 2019 बड्स एक्ट बनाकर, ठग कम्पनीज एवं क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज पर प्रतिबंध लगाते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित के भुगतान की गारंटी प्रदान की है, जिसका पालन आपके अधीनस्थ बेईमान अधिकारी नहीं कर रहे। हमारे जिले में भी सक्षम अधिकारी ने अपने कार्यालय पर न पद पट्टिका लगाई है, न कोई काउंटर ठगी पीड़ितों के आवेदन और भुगतान के लिए खोला है, जो कानून एवं शासनादेश का सरेआम उल्लंघन है।
जबकि सक्षम अधिकारी ने भुगतान आवेदनों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, न ठगों को भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
आपकी सरकार, हमारी संसद एवं विधानसभाओं ने ठगी पीड़ितों का भुगतान करने एवं ठगों को दण्ड देने के लिए सर्वसम्मति से उपरोक्त कानून आरबीआई की गाइड लाइन पर बनाये हैं, जिन्हें केंद्र एवं राज्य सरकारों ने अधिसूचित करते हुए नियम बनाये हैं, जिनके तहत राज्य आवेदक पीड़ितों की जमाराशि का भुगतान करेगा और राज्य ही ठगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाकर उन्हें दंडित करेगा, और उनकी व उनके व्यवसाय को संचालित करने वालों की चल अचल संपत्तियों को कुर्क एवं नीलाम करके उनपर जुर्माना अधिरोपित करेगा।
बड्स एक्ट 2019 तो ठग कम्पनीज या ठग क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज का विज्ञापन करने वाले पत्र, पत्रिका, चैनल इत्यादि को भी दोषी मानकर उन्हें दण्ड देने व उनसे वसूली करने की व्यवस्था देता है।
अनियमित या नियमित कोई भी कंपनी या सोसाइटी जमाकर्ताओं के भुगतान में चूक करता है, तो बड्स एक्ट के तहत कैद एवं अर्थदंड के भागीदार बनाये गए हैं।
केंद्र एवं राज्यों के शासन ने शासनादेश निकालकर उक्त अधिनियमों की अनुपालना हेतु प्रत्येक जिले में एक सक्षम अधिकारी, एक या उससे अधिक सहायक सक्षम अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अभियोजन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पीड़ितों को उनका जमाधन वापस दिलाने एवं उनकी क्षतिपूर्ति करने हेतु नियुक्त किया है।
शासनादेश एवं कानून के अनुसार प्रत्येक सक्षम अधिकारी अथवा सहायक सक्षम अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र के निवासियों से उनके भुगतान के आवेदन लेकर उनका भुगतान कराएगा, और ठग कंपनी या ठग सोसाइटी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाकर नामित अदालत में अभियोग पत्र दाखिल करेगा।
अत्यंत दुःख का विषय है कि राज्य के जिलों में सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों एवं नामित अदालतों पर अपनी पद पट्टिका तक नहीं लगाई हैं, न ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावे स्वीकार किये जा रहे हैं, जिस वजह से ठगों के विरुद्ध बनाये गए कानूनों की अनुपालना नहीं हो पा रही हैं, जो कानून एवं शासनादेशों का उल्लंघन एवं संसद व विधानसभा की अवमानना है और दण्डनीय अपराध है।
अतः आप सभी से अनुरोध है कि हमारे जिले में बड्स एक्ट 2019 व पीआईडी एक्ट के तहत नामित सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी, विशेष अदालत, लोक अभियोजक एवं पुलिस अधिकारी के कार्यालयों के बाहर पद पट्टिकाएं लगवायें और स्पेशल काउंटर/विंडो खुलवाकर ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर समयबद्ध कार्रवाई करवाएं और सबका भुगतान कराएं ताकि राज्य/जिले में कानून की अनुपालना हो।
इस सम्बंध में कहा गया कि यह ज्ञापन जनता का आदेश है, यदि इसका पालन पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा नहीं किया गया तो जनता 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के, कर्तव्यपथ इंडिया गेट पर नेशनल वॉर मेमोरियल के समक्ष अनिश्चतकालीन सत्याग्रह/उपवास करेगी और प्रधानमंत्री से अपने भुगतान की मांग निर्भयतापूर्वक करेगी। सदर एसडीम के घेराव में प्रदेश सचिव हैदर अली,जिला अध्यक्ष अजीत कुमार मौर्या,मीडिया प्रभारी अमित तिवारी,रामकेवल,बृजेश कुशवाहा,बृजेश यादव,अमित कुमार साहनी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे।