
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग) संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 02 अक्टूबर 2025 तक अधिकतम पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित की जानी है। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को अपनी प्रोफाइल तत्काल लॉक करने और छात्रों के ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त 2025 तक अनिवार्य रूप से अग्रसारित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रवीश चंद्र ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से सभी छात्रों के लिए ओटीआर (OTR) पंजीकरण अनिवार्य होगा। नवीनीकरण छात्रों के आवेदन संस्था स्तर से रिसीव, वेरिफाई एवं बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद अग्रसारित किए जाएंगे। साथ ही पिछली कक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक एवं उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
इसके अतिरिक्त सभी संस्थानों के लिए UDISE कोड आवश्यक है तथा जिन निजी संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र अध्ययनरत हैं उनका एनएसपी (NSP) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। योजना का लाभ एक ही परिवार के सभी बच्चों को मिलेगा, लेकिन इसका लाभ लेने वाला छात्र किसी अन्य छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों और संस्थानों को निर्देश दिया कि समय-सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र छात्र तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रवीश चंद्र, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चंद्रशेखर यादव, अधीक्षक समाज कल्याण बैजनाथ गुप्ता, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।