संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला जज महेन्द्र प्रसाद चौधरी ने बताया कि 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दिवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, स्टांप वाद/पंजीयन वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किराएदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद, वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत समनीय वाद, स्थाई लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका-नगर निगम संबंधी मामले एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत सुलह योग्य वाद निस्तारित कराए जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं है वो प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है जिसका आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होगा। इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है।
Israel-US Iran War: Israel-United States और Iran के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात ने भारत…
वॉशिगटन (राष्ट्र की परम्परा)। अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने Iran पर हालिया अमेरिकी सैन्य…
पहचान बनी पहेली, हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद…
नई दिल्ली(राष्ट्र की परम्परा)ज्यूडिशियल काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को औपचारिक पत्र लिखकर मध्य…
देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)शिक्षा के क्षेत्र में यह अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है कि…
होली मिलन समारोह में झलकी एकता, उत्साह और आत्मीयता महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के…