आमजन भी खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं से सैंपलिंग कर नियमानुसार खाद्य पदार्थों की करा सकते हैं जांच
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिलास्तरीय सलाहकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश उपस्थित रहे।
बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य)-।। द्वारा जनपद के आबकारी के प्रतिष्ठानों का लाईसेंस निर्गत कराने हेतु अनुरोध किया गया। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को अपने स्तर से आबकारी प्रतिष्ठानों को इस सम्बन्ध में निर्देशित करने हेतु निर्देश दिया।
बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य, बस्ती मण्डल, बस्ती द्वारा यह जानकारी दी गयी कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो स्वयं किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच 5-ख प्रारूप पर नोटिस भर कर स्वयं के खर्च पर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला से करा सकता है। यदि रिर्पोट मानक के अनुरूप नहीं है। तो वह रिर्पोट व 5-ख प्रारूप के साथ अभिहित अधिकारी को प्रेषित करेगा। जिस पर अभिहित अधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की प्रकिया शुरू की जायेगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने खाद्य व्यापारी प्रतिनिधियों से उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत संबंधित बिंदुओं पर बातचीत के दौरान कहा कि जब भी विभाग के अधिकारी आपके प्रतिष्ठानों से नमूना संग्रहित करने जाये तो वे उनका सहयोग करें। नमूने की प्रयोगशाला में जांचोपरांत खाद्य पदार्थों के शुद्धता की रिपोर्ट आने पर समाज में एवं उपभोक्ताओं के बीच यह संदेश जाएगा कि संबंधित प्रतिष्ठान के द्वारा शुद्ध खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जा रहा है।
इस संबंध में बताया गया कि शत-प्रतिशत शुद्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री किए जाने वाले प्रतिष्ठानों को प्रमाण पत्र भी दिए जाने का प्राविधान है।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे इट राइट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद में कुल 32 प्रतिष्ठानों (रेस्टोरेन्ट) की हाइजीन रेटिंग कराकर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के मानकों के अनुरूप हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेट जारी कराया जा चुका है। उसी प्रोग्राम के अर्न्तगत जनपद में कुल 03 कैम्पस को इट राइट कैंपस प्रोग्राम के अन्तर्गत, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला कारागार व संयुक्त जिला चिकित्सालय का प्रमाणीकरण कराया जा चुका है तथा इसी प्रोग्राम के अन्तर्गत खलीलाबाद रेलवे स्टेशन का भी प्रमाणीकरण कराया जा चुका है।
बैठक में औषधि निरीक्षक द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि औषधि अनुभाग द्वारा नकली एवं नशीली दवाओं के विक्रय हेतु लगातार निरीक्षण कर नमूना संग्रहित कर जांच एवं विश्लेषण हेतु भेजा जा रहा है। निरीक्षण के दौरान एक लाइसेंस निरस्त किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा दायर परिवादों के संबंध में एपीओ के साथ संयुक्त बैठक हेतु निर्देशित किया गया। औषधि निरीक्षक ने बताया कि बिना लाइसेंस के मेडिकल प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई और औषधियों को जप्त कर सीजेएम कोर्ट से कस्टडी परमिशन लिया गया। इसके उपरांत विवेचना खत्म होने पर परिवाद दायर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निरीक्षण एवं मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त खाद्य, बस्ती मण्डल बस्ती-। विनीत कुमार पाण्डेय, सहायक आयुक्त (खाद्य)-।। सतीश कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्र कुमार सिंह, औषधि निरीक्षक प्रीति सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसील खलीलाबाद/धनघटा बृजेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मेहदावल सच्चिदानन्द गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव, जिला उद्यान अधिकारी समुद्रगुप्त मल्ल, जिला बांटमाप अधिकारी वीपी वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी सत्येंद्र सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह, मंडी सचिव शिवनिवास यादव, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित अन्य संबंधित अधिकारी यादव उपस्थित रहे।
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