
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह ने रक्षाबन्धन , जमात – उल – विदा एवं नवमी पर्व समेत पांच स्थानीय अवकाश घोषित किया । इसके अतिरिक्त भैया दूज पर भी एक अन्य स्थानीय अवकाश घोषित किया है । जिला जज ने यह स्थानीय अवकाश हाईकोर्ट द्वारा प्रचारित वार्षिक अवकाश कैलेण्डर के प्रस्तर तीन में प्रदत्त निर्देश के क्रम में एवं बार एसोसिएशन की सहमति तथा जिलाधिकारी द्वारा जारी अवकाश के दृष्टिगत घोषित किया । होली पर्व के मध्य भी दो दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है । इस तरह से होली के पर्व पर छः दिन का अवकाश होगा ।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय हेतु प्रचारित वार्षिक अवकाश कैलेण्डर के प्रस्तर 3 में उल्लिखित निर्देश के क्रम में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह ने स्थानीय अवकाश घोषित किया । इन स्थानीय अवकाश में 21 अप्रैल को जमात – उल – विदा , दिनांक 31 अगस्त को रक्षाबन्धन एवं दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को नवमी का अवकाश घोषित किया गया है । इसी क्रम में जिला जज ने 7 एवं 8 मार्च को घोषित होली के अवकाश एवं दिनांक 11 मार्च को दूसरा शनिवार एवं 12 मार्च को रविवार के अवकाश के मध्य में दिनांक 9 एवं 10 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया है । इस प्रकार होली पर्व में छः दिन अवकाश रहेगा । जनपद एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह ने दीपावली का अवकाश दिनांक 12 नवम्बर रविवार को पड़ने के कारण उसके स्थान पर हाईकोर्ट के अवकाश कैलेण्डर की टिप्पणी के प्रस्तर 7 के निर्देश के क्रम में दिनांक 15 नवम्बर भैया दूज के दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया है । इसी प्रकार वार्षिक कैलेण्डर के प्रस्तर 10 के निर्देश के क्रम में जिला जज ने आगामी 25 नवम्बर चतुर्थ शनिवार को न्यायालय को खोलने का आदेश जारी किया है । दिनांक 25 नवम्बर 2023 को न्यायालय प्रतिष्ठान में न्यायिक कार्य संचालित किए जाएंगे ।
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