
बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) । पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला के निर्देशन व जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के आदेश के क्रम में रामानन्द कुशवाहा , अपर पुलिस अधीक्षक नगर व रूपेन्द्र कुमार गौड़ क्षेत्राधिकारी कैसरगंज के कुशल निर्देशन व करूणाकर पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक फखरपुर के कुशल नेतृत्व में उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अपराधी अन्तर्गत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1970 के तहत अपराधी अमित भास्कर पुत्र जगदीश भास्कर निवासी अंगना पारा थाना फखरपुर के घर पर नोटिस चस्पा कर खास तमिल भी कराया गया और गांव वालों की मौजूदगी में डुगडुगी पिटवाकर लाउड हेलर के माध्यम से मुनादी की गई कि अपराधी अमित भाष्कर 06 माह के लिए अपने घर पर नही रहेगा एंव जिस स्थान पर रहेगा वहाँ का पता पुलिस को सूचित करेगा। साथ ही हिदायत कर आरक्षी के साथ जनपद श्रावस्ती हेतु रवाना किया गया साथ ही हिदायत की गई कि यदि अपराधी अमित भाष्कर 06 माह के अवधि के भीतर घर पर पाया जाता है तो धारा 4/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1970 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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