
बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। जिला कृषि अधिकारी डॉ सुबेदार यादव नवाबगंज, बाबागंज व रुपईडीहा क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर उर्वरक विक्रेता प्रतिश्ठानों पर छापेमारी की निरीक्षण के दौरान दुकान बंद करके भाग जाने के कारण इंडिया ट्रेडर्स नूरी चौराहा नवाबगंज यादव खाद बीज भंडार नूरी चौराहा नवाबगंज, पुत्तन खाद भंडार नवाबगंज, पटेल खाद बीज भंडार हरिहरपुर चौघड़वा का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि सभी उर्वरक विक्रेता ई-पास मशीन से आधार कार्ड से खतौनी को चेक करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करें। उर्वरक वितरण के साथ-साथ स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर स्टॉक एवं उर्वरक खरीदने वाले का रिकॉर्ड प्रतिदिन प्रतिदिन मेंटेन कर उर्वरक की बिक्री करें। समस्त उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई है यदि किसी भी विक्रेता द्वारा अनियमिता वरती जायेगी एवं सीमावर्ती राज्यों में उर्वरक की कालाबाजारी की जायेगी, या बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री, यह संदिग्ध उर्वरक बिक्री करते हुऐ पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की सुनिश्चित की जायेगी । जिला कृषि अधिकारी द्वारा जनपद बहराइच के सभी किसानों को अवगत कराया जाता है कि यदि जनपद में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध या बिना लाइसेंस के उर्वरक की बिक्री करता है तो उस दुकानदार के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय मे शिकायत दर्ज कराये, शिकायत के उपरान्त संबन्धित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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