बलिया(राष्ट्र की परम्परा)
जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा अंत्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अप्रैल, मई व जून 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण 20 जून,2025 से 10 जुलाई,2025 तक के मध्य खाद्यान्न वितरण नि:शुल्क किया जायेगा।
यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रचलित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहू व 21 किग्रा चावल का नि:शुल्क वितरण किया जायेगा। पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 02 किग्रा गेहू व 03 किग्रा चावल (प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न) का नि:शुल्क वितरण किया जायेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अप्रैल, मई व जून,2025 के सापेक्ष 03 किग्रा चीनी प्रति कार्ड रू0-18/-प्रति किग्रा की दर से रू0-54 में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही होगी। लाभार्थी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।जिन कार्डधारकों के अंगूठा ई-पास मशीन पर आधार प्रमाणीकरण में असफल हो जायेगे,उन्हे मोबाइल ओ.टी.पी. आधारित प्राक्सी के माध्यम से दिनांक 10 जुलाई,2025 को वितरण किया जायेगा।
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