जौनपुर/लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का अनुपालन न करने के आरोप में जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्यभान को शासन ने निलंबित कर दिया है। उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज से संबद्ध किया गया है।
यह कार्रवाई नगर पालिका इंटर कालेज जौनपुर के अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापक स्व. रामप्रकाश के जीपीएफ सहित अन्य सेवानिवृत्त देयों के भुगतान के मामले में की गई।विशेष सचिव आलोक कुमार के छह नवंबर के जारी आदेश में कहा आर है कि शिक्षक राम प्रकाश की पत्नी आशा देवी ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किए जाने का अनुरोध पत्र के माध्यम से किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक को मामले का नियमानुसार परीक्षण कर तय समय के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करते हुए आख्या शासन को उपलब्ध कराने के लिए 26 अप्रैल, 26 जून व 18 अगस्त को आदेश दिया गया था। लेकिन उन्होंने समय से आख्या उपलब्ध नहीं कराई। इससे मामले का निस्तारण नहीं हो पाया। इस मामले में आशा देवी बनाम दीपक कुमार सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग अवमानना याचिका दायर की गई। अवमानना याचिका की भी जिला विद्यालय निरीक्षक ने न तो जानकारी न दी, न ही आख्या प्रस्तुत किया। इसी आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई है। सहायक अध्यापक के जीपीएफ सहित अन्य देयकों का मामला कई साल पहले का है। इस मामले में उच्चाधिकारियों को कार्रवाई करनी थी।
इस संबंध में डीआईओएस सूर्यभान का कहना है कि तीन-चार दिन से मेरे निलंबन की चर्चा है, लेकिन अभी तक पत्र नहीं मिला है, जो आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा।
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