Tuesday, December 23, 2025
HomeUncategorizedबाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की दी गई विस्तृत जानकारी

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की दी गई विस्तृत जानकारी

देवरिया। (राष्ट्र की परम्परा)जनपद देवरिया की पुलिस लाईन स्थित प्रेक्षा गृह में दिनांक 23 दिसंबर 2025 को ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम (27 नवंबर 2025 से 08 मार्च 2026) एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम, कानून की जानकारी तथा विभिन्न विभागों के समन्वय से जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाना रहा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिप्टी लीगल डिफेंस प्रतिनिधि ओम प्रकाश तिवारी ने की, जबकि संचालन जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी जय प्रकाश तिवारी द्वारा किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में तिवारी ने बताया कि बाल विवाह से संबंधित किसी भी पीड़ित बालक या बालिका को निःशुल्क विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।कार्यक्रम में बताया गया कि शासनादेश के अनुसार जिला प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, स्वयंसेवी संगठन, धार्मिक संस्थान एवं विवाह स्थलों के प्रबंधकों को शामिल करते हुए जिला संचालन समिति का गठन किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कराने पर एक लाख रुपये जुर्माना व दो वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बाल विवाह रोकथाम योद्धा के रूप में कार्य करने की अपील की गई तथा बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई। साथ ही आपात स्थिति में 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 112 पुलिस हेल्पलाइन की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, बाल गृह, श्रम विभाग एवं महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भी अपने-अपने दायित्वों और सेवाओं की जानकारी दी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments