Monday, February 23, 2026
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गुण्डा एक्ट के तहत देवरिया पुलिस की बड़ी कार्यवाही, दो शातिर अपराधियों पर कसा शिकंजा

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने की दिशा में देवरिया पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत आज जनपद पुलिस ने दो शातिर अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, थाना सुरौली की टीम ने हरिओम पुत्र मुन्नर निवासी उजरी भरौली, थाना सुरौली के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की। वहीं थाना गौरीबाजार पुलिस ने शेर मोहम्मद पुत्र मो. अलाउद्दीन निवासी बड़हरा, थाना गौरीबाजार को भी इसी अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित किया। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है गंभीर:

  1. हरिओम का आपराधिक इतिहास – थाना सुरौली:
    मु.अ.सं. 48/2022 – धारा 379, 411 भादवि
    मु.अ.सं. 88/2024 – धारा 323, 325, 504, 506 भादवि
    मु.अ.सं. 14/2025 – धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस
  2. शेर मोहम्मद का आपराधिक इतिहास – थाना गौरीबाजार:
    मु.अ.सं. 279/2018 – धारा 379, 411 भादवि
    मु.अ.सं. 175/2019 – धारा 379, 411 भादवि
    मु.अ.सं. 240/2019 – धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट
    मु.अ.सं. 198/2021 – धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
    मु.अ.सं. 133/2023 – धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
    मु.अ.सं. 11/2025 – धारा 303(2), 317(2) बीएनएस
    जनपद पुलिस की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के कुशल नेतृत्व में जनपद पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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