कर्तव्यहीनता व अनुशासनहीनता पर गिरी गाज, विभागीय कार्यवाही के संकेत
देवरिया,(राष्ट्र की परम्परा) जनपद देवरिया की पुलिस लाइन में नियुक्त आरक्षी मिथिलेश पाल (पीएनओ 182220076) को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रान्त वीर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। यह निलंबन थाना रुद्रपुर पर दर्ज आपराधिक मामले में आरक्षी के नामजद अभियुक्त पाए जाने के फलस्वरूप किया गया है।
उल्लेखनीय है कि रुद्रपुर थाने पर मु0अ0सं0 278/2025 अंतर्गत धारा 69, 89, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में दर्ज मुकदमे में आरक्षी मिथिलेश पाल को नामजद किया गया है। इन गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे के चलते न केवल पुलिस विभाग की छवि को आघात पहुँचा है, बल्कि इससे आरक्षी के आचरण एवं कर्तव्यनिष्ठा पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है।
एसपी देवरिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आरक्षी द्वारा कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, अकर्मण्यता तथा स्वेच्छाचारिता का प्रदर्शन किया गया, जो एक अनुशासित बल के सदस्य के लिए सर्वथा अनुचित है। ऐसे कदाचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि मामले की विभागीय जांच कराई जाएगी और दोष सिद्ध होने पर आगे की कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
यह कार्रवाई पुलिस विभाग में अनुशासन एवं शुचिता बनाए रखने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत है कि सेवा में लापरवाही या अपराध में संलिप्तता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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