Wednesday, January 14, 2026
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अवैध जुगाड़ गाड़ियों पर शिकंजा, परिवहन विभाग अलर्ट मोड में

बिहार की सड़कों से जुगाड़ गाड़ियों का सफाया तय, 8 के बाद चलेगा विशेष अभियान

पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)बिहार में लंबे समय से सड़कों पर दौड़ रही जुगाड़ गाड़ियों के अवैध संचालन पर अब सख्त प्रहार होने जा रहा है। परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आठ तारीख के बाद जुगाड़ गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान अनिवार्य रूप से चलाया जाए। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत लिया गया है।
मंत्री ने साफ कहा कि जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यह केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और जनहित से सीधा खिलवाड़ है। ऐसे में सभी जिलों में इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लागू किया जाएगा। कार्रवाई राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों, शहरी इलाकों और कस्बों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस होगा जहां जुगाड़ गाड़ियां दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही हैं।

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परिवहन विभाग के अनुसार, बिहार में चल रही जुगाड़ गाड़ियां आमतौर पर डीजल पंप सेट, मोटरसाइकिल के हैंडल और ठेला-रिक्शा की बॉडी को जोड़कर बनाई जाती हैं। इन वाहनों के पास न तो वैध रजिस्ट्रेशन होता है, न फिटनेस सर्टिफिकेट और न ही कोई सुरक्षा मानक। ब्रेक, लाइट, इंजन, प्रदूषण नियंत्रण—हर स्तर पर ये वाहन कानून के विपरीत हैं।
सरकार का मानना है कि जुगाड़ गाड़ियां सड़क दुर्घटनाओं के साथ-साथ वायु प्रदूषण का भी बड़ा कारण हैं। धुआं छोड़ते ये वाहन न सिर्फ यात्रियों, बल्कि आम नागरिकों की सेहत पर भी असर डालते हैं। इनके हटने से सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी।
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि अभियान के दौरान किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान, जब्ती और कानूनी कार्रवाई तय है।

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