Monday, July 20, 2026
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करोड़ों की कथित ठगी मामले में दोषी की अपील नामंजूर, जेल और जुर्माना दोनों बरकरार

संतकबीरनगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के चर्चित चेक बाउंस और कथित धोखाधड़ी मामले में जिला जज की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी संतोष कुमार चतुर्वेदी की अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई एक वर्ष के साधारण कारावास और 1.26 करोड़ रुपये के अर्थदंड की सजा को बरकरार रखा। आदेश के बाद पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
मामले के अनुसार, वर्ष 2021 में महुली क्षेत्र के भिटहां निवासी संतोष कुमार चतुर्वेदी बालू कारोबार से जुड़े कार्य में प्रबंधकीय जिम्मेदारी निभा रहा था। आरोप है कि कारोबार के दौरान वित्तीय लेनदेन में अनियमितता सामने आने पर उससे स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके बाद उसने भुगतान के लिए कई चेक दिए, लेकिन बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर वे अनादृत (बाउंस) हो गए।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी पर जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव समेत पांच अलग-अलग लोगों से बालू कारोबार और लाइसेंस दिलाने के नाम पर कुल 1.04 करोड़ रुपये लेने तथा बाद में भुगतान के लिए दिए गए चेकों के बाउंस होने के आरोप हैं। शिकायतों के आधार पर सभी मामलों की न्यायालय में सुनवाई हुई।
पूर्व में एसीजेएम न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक मामले में एक वर्ष के साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की।
जिला जज ने सभी अभिलेखों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद अपील को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से बरकरार रखा गया।
अदालत के आदेश के अनुसार, दोषी को सभी पांच मामलों में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा होगी, जो साथ-साथ चलेगी। साथ ही 1.26 करोड़ रुपये के अर्थदंड में से न्यायालय के निर्देशानुसार पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी तथा शेष राशि राजकीय कोष में जमा होगी। यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो प्रत्येक मामले में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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