गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा) विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०), गोरखपुर ने अवगत कराया है कि ग्राम-बगहीभारी, तप्पा-भारीवैसी, परगना-हवेली, तहसील-कैम्पियरगंज, जनपद – गोरखपुर में क्रियाशील पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम गोरखपुर के नलकूप, स्टोर निर्माण हेतु वर्तमान आराजी सं० 8 व पुरानी आराजी सं० 4 जिसका क्षे0 1.08 एकड़ है, पर सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये कलस्टर बिल्डिंग के भूमि का अधिग्रहण किये जाने हेतु धारा 4 एवं धारा 6 की कार्यवाही सम्पादित हुई है तत्पश्चात अभिनिर्णय दिनांक 12.02.1988 को घोषित किया गया जिसमे गाटा सं० 8 से अर्जित रकबा 1.08 एकड़ का कुल प्रतिकर धनराशि रु0 24487.70 निर्धारित किया गया है। प्रभावित कृषकगण सर्व श्री सूर्यप्रताप सिंह पुत्र रामप्यारे सिंह, सुशीला सिंह पत्नी सुरेन्द्र प्रताप सिंह, राजा अनिरुद्ध प्रताप नरायन सिंह पुत्र कुंवरकृष्णप्रताप, – अनिल प्रताप नरायन सिंह पुत्र बलभद्र प्रतापनरायन सिंह, राजेश प्रताप सिंह पुत्र कृष्णानन्द सिंह को प्रतिकर प्राप्त करने हेतु भुगतान प्रपत्र से संबंधित अभिलेख जमा करने हेतु कार्यालय द्वारा नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी तक उक्त भू-स्वामियों द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने हेतु कोई प्रपत्र आज तक कार्यालय में जमा नहीं किया गया है जिसके कारण उक्त संबंधित भू-स्वामियों का प्रतिकर भुगतान नही हो पा रहा है। प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में उ०प्र० विधान परिषद की तथा अन्य संबंधित बैठक भी हुई । अतः उपरोक्त संबंधित कृषक गणों को अवगत कराया जाता है कि प्रतिकर प्राप्त करने हेतु भुगतान प्रपत्र से संबंधित समस्त अभिलेख समय से कार्यालय में जमा करें तथा प्रतिकर प्राप्त करने से संबंधित आवश्यक कार्यवाही करें।
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