तीनों तहसीलों में हुई दरों की पुनर्समीक्षा, वेबसाइट पर जारी की गई सूची
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। ज़िले की जमीन और भवन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ज़रूरी खबर है। अब खलीलाबाद, मेंहदावल और धनघटा तहसील क्षेत्रों में स्थित कृषि, अकृषि भूमि और भवनों की सर्किल दरें 1 अगस्त से नई दरों पर लागू होंगी। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार जिले के उप निबंधक कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले गांवों और मोहल्लों की दरों का व्यापक स्थलीय सर्वेक्षण कर पुनर्मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नई दरें कृषि और अकृषि भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्गमीटर के आधार पर तय की गई हैं, जबकि वाणिज्यिक व आवासीय भवनों के लिए निर्माण लागत दरें भी संशोधित की गई हैं।
अधिकारी ने बताया कि नई दरों की सूची संबंधित उप निबंधक कार्यालयों में चस्पा कर दी गई है। साथ ही यह जानकारी स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की वेबसाइट https://igrsup.gov.in पर भी उपलब्ध है।
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