
बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)| राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग,नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद-बहराइच के रोडबेज बस स्टैण्ड सें तिकोनी बाग चौकी तक अभियान संचालित कर 07 बच्चों को रेस्क्यू किया गया l तथा दुकानदारों, होटल मालिको को बाल श्रम न कराने के लिए जागरूक भी किया गया।अभियान के दौरान श्रम अधिकारी रिजवान सिददीकी,जिला बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण अधिकारी शिविका मौर्या, परामर्शदाता सुशील कुमार वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सादिक अली, आउटरीच कार्यकर्ता आनन्द कुमार वर्मा,प्रथम संस्था से अश्वनी,राकेश चौबे,गोपीचन्द्र,शिवनाथ व पवन तथा एसजेपीयू से प्रीती पाण्डेय,चाइल्ड लाईन से अवधेश आदि शामिल रहे।
जागरूकता अभियान के दौरान दल के सदस्यों ने दुकानदारों व होटल मालिकों को जागरूक किया गया कि अपने प्रतिष्ठानों पर बालकों से काम न लें, क्योंकि बालश्रम कानूनन अपराध है। दुकानदारों को बताया गया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा l या रू. 50000=00 तक का जुर्माना तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या रू. 10000=00 तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।जागरूकता अभियान के दौरान दुकानदारों व आमजन बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही हेल्प लाइन नम्बरों 1098,181,1090, 112 की जानकारी देते हुए आहवान किया कि कोई भी समस्या आने पर पुलिस को अवश्य सूचित करें। अभियान के दौरान लोगों को बालक व बालिका में अन्तर न करने,लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के के आयु 21 वर्ष पूरी होने पर ही शादी करने तथा बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया l तथा लोगों को जन-जागरूकता पैम्फलेट का वितरण भी किया गया। जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया l कि विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
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