देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद न्यायाधीश जे0पी0 यादव ने बताया है कि मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्गत निर्देश के अनुक्रम में सचिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया का प्रस्ताव दिनांकित 25 अप्रैल प्राप्त होने के उपरान्त जनपद न्यायालय देवरिया के न्यायालयों व कार्यालयों में कार्य करने का समय 01 मई से 30 जून तक निर्धारित किया गया है।
जनपद न्यायाधीश ने बताया है कि न्यायालय का समय प्रातः 07 बजे से दोपहर 01 बजे तक साथ में एवं लंच का समय प्रातः 10.30 बजे से 11 बजे तक(आधे घण्टे का) लंच तथा कार्यालय का समय प्रातः06.30 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक साथ में, प्रातः 10.30 बजे से 11 बजे तक(आधे घण्टे का) लंच निर्धारित किया गया है।
जनपद न्यायाधीश ने न्यायालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी गण को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आधे घंटे का लंच का समय इस प्रकार उपयोग किया जायेगा कि जिससे शासकीय कार्य बाधित न हो तथा कर्मचारीगण किसी भी दशा में कार्यालय बन्द कर लंच अवधि का प्रयोग नही करेगें।
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