Thursday, January 15, 2026
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अवैध बांधकाम माफिया सरफराज अहमद खान उर्फ इम्मो पर एमआरटीपी कायदा के तहत मामला दर्ज ,

मुंबई (राष्ट्र की परम्परा )कुर्ला एल विभाग मनपा के प्रभाग-171 के सहायक अभियंता किरण कुमार अन्नमवार ने चुनाभट्टी के क्षेत्र जयसिंग निवास के अवैध निर्माण करने के आरोप में ठेकेदार तथाकथित बिल्डर सरफराज उर्फ इम्मो इमरान खान पर चुनाभट्टी पुलिस थाने में महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम (एमआरटीपी ऐक्ट) 1966 के तहत आईपीसी सेक्शन 52, व 43 के तहत एफआईआर दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, कुर्ला पूर्व स्थित स्वदेशी मिल रोडजयसिंग निवास चुनाभट्टी में तथाकथित अवैध ठेकेदार बिल्डर सरफराज अहमद खान उर्फ इमरान खान इम्मो पर बिना एल विभाग मनपा की अनुमति के रिहायसी परिसर मे आरसीसी धोकादायक चार मंजिला लोड बेरिंग व्यावसायिक इमारत बनाने का आरोप स्थानीय समाजसेवीओ ने लगाया था। और समाजसेवीयो ने इस बाबत मनपाआयुक्त भूषण गागराणी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अमित सैनी उपायुक्त देविदास क्षीरसागर व सहआयुक्त धनाजी हेर्लेकर को शिकायत पत्र सौंपा था। इसिलीए मनपा उपायुक्त परिमंडल 5 के उपायुक्त देविदास क्षीरसागर ने इस विषय पर एल विभाग मनपा के सहायक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर को जांच करने का आदेश दिया था। जिसकी जांच विभागीय सहाय्यक अभियंता किरण कुमार अन्नमवार दुय्यम अभियंता निवेदन तोरणे व कनिष्ठ अभियंता मनोज हुलगे कर रहे थे और उक्त चार मंजिला धोकादायक बिल्डिंग नोटिस जारी कर बिल्डिंग से जुड़े सभी कागजात दिखाने के सरफराज को अवगत कराया था मगर जब इम्मो उर्फ सरफराज अहमद द्वारा कोई भी बिल्डिंग संबंधित कागजात मनपा को नहीं सौंपा गया, तो आखिरकार 5 दिसंबर को चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन में सरफराज अहमद पर एमआरटीपी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। आगे की जांच पुलिस उप-निरीक्षक निशा चंद्रकांत जाधव कर रही हैं ।सुत्रो से मिली जानकारी अनुसार अभी तक सरफराज अहमद इम्मो खान को अभी तक गिरफ्तार नही किया गया है।

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