देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना के दिवसों में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। प्रचार-प्रसार दिवसों में प्रचार-प्रसार हेतु तथा मतदान दिवसों एवं मतगणना दिवसों में वाहन पास निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किये जायेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि उक्त कार्य हेतु रिटर्निंग ऑफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम प्रत्याशी का नाम गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनैतिक दलों से सम्बद्धता / निर्दलीय का विवरण देना होगा। अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट को प्रचार-प्रसार, सभा व वाहन पास निर्गत करने हेतु अधिकृत किया गया है।
प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूल रूप से वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जायेगा वाहन पास जारी करने बाले अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन जारी किये गये वाहन पास की एक छाया प्रति पुलिस अधीक्षक के यहाँ भेजी जायेगी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित निकाय के थाने में प्रतिदिन वाहन पास की सूचना भेजी जायेगी। साथ ही उसकी एक प्रति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी। यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम०वी०एक्ट) का उल्लंघन न हो।
प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायेगा। निर्वाचन अवधि मे प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाये जायेगे केवल प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही अण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते है।
निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड / मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए करा सकते हैं। मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा एवं सदस्य नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। मतगणना के दिन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 01 वाहन की अनुमति दी जायगी, एवं सदस्य, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जायगी। प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहन / वाहनों तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्य मदों पर होने वाला व्यय आयोग द्वारा उक्त पद / स्थान हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अन्तर्गत होगी। उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।
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