

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं जिलाधिकारी संदीप कुमार के निर्देशानुसार जनपद में संचालित ऐसे खाद्य प्रतिष्ठान जो बगैर लाईसेंस/पंजीकरण संचालित किये जा रहे हैं उनके विरूद्ध सोमवार को अभिहित अधिकारी जे.पी. तिवारी एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार द्वारा बाईपास चौराहा, पुरानी तहसील तथा मेहदावल रोड आजाद चौक आदि पर निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न खाद्य कारोबारकर्ता अपना पंजीकरण लाईसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके।
उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता अपना पंजीकरण लाईसेंस सोनू पुत्र गुददुन बाईपास चौराहा, खलीलाबाद, अनुप गुप्ता पुत्र गोपी गुप्ता बाईपास चौराहा, विजय कुमार पुत्र शंकर महतो बाईपास चौराहा, सत्यम चाट कार्नर प्रो. विष्णु प्रसाद पुत्र श्याम लाल बाईपास चौराहा, अमन फास्ट फुड प्रो० सूरज चौरासिया पुत्र संत लाल बाईपास चौराहा, खलीलाबाद, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र प्रहलाद गुप्ता मिठाई वाला स्थान पुरानी तहसील, शिवम अग्रहरी पुत्र फुलचन्द्र अग्रहरी मेहदावल चौराहा आजाद चौक, मोहम्मद अली पुत्र स्व० निसार अहमद मिठाई वाला आजाद चौक, फस्ट इंडिया फास्ट फुड प्रो० मनीष कुमार बाईपास चौराहा, हरिश्चन्द्र किराना स्टोर, प्रो० विवेकानन्द, अजय कुमारी सेठी पुत्र स्व० धनराज सेठी जनरल स्टोर, विशाल सेवई कारोबारी आजाद चौक, जुनैद मुस्तफा सेवई कारोबारी आजाद चौक, इमरान सेवई कारोबारी आजाद चौक, नागेन्द्र सिंह पुत्र कमला सिंह किराना स्टोर बाईपास चौक एवं राजकुमार पुत्र बंसत प्रसाद अपना पंजीकरण लाईसेंस प्रस्तुत नही कर सके।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त खाद्यकारोबार कर्ता को नोटिस द्वारा 03 दिवस के अन्दर लाईसेंस/पंजीकरण प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जा रहा है। नियत समय के उपरान्त खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसमें अधिकतम 2 लाख तक जुर्माना का प्रावधान है। सोनू पुत्र गुददुन, विजय कुमार पुत्र शंकर महतो तथा अमन फास्ट फुड प्रो० सूरज चौरासिया पुत्र संतलाल द्वारा अत्यधिक मात्रा में रंगीन फिंगर चिप्स व अन्य खाद्य पदार्थ की बिक्री की जा रही थी जिसे मौके पर नष्ट कराया गया तथा भविष्य में इस प्रकार खाद्य पदार्थ बेचने से मना किया गया।
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