बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना 2025-26

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। बिजली बिल के बकाया से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत विद्युत वितरण खंड प्रथम, महराजगंज द्वारा बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। योजना का पहला चरण 01 दिसंबर 2025 से लागू हो चुका है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का समाधान कर उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना है।

इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट और 2 किलोवाट भार वाले सभी घरेलू उपभोक्ता तथा 1 किलोवाट भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ता शामिल किए गए हैं, जिन्होंने अपना अंतिम भुगतान 31 मार्च 2025 से पूर्व किया है। पात्र उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार (LPSC) में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, वहीं मूलधन में भी उल्लेखनीय रियायत का प्रावधान किया गया है। इससे जिले के हजारों बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

तीन चरणों में लागू होगी योजना

बिजली बिल राहत योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है—

प्रथम चरण: 01 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025

द्वितीय चरण: 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026

तृतीय चरण: 01 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026

विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में आवेदन करने पर अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा।

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पंजीकरण और भुगतान की सुविधा

योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को ₹2000 की पंजीकरण राशि जमा करनी होगी। भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या ₹750 अथवा ₹500 की मासिक किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया गया है। एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को पंजीकरण के बाद 30 दिनों की समय-सीमा दी गई है।

पंजीकरण की सुविधा विद्युत विभाग के खंड/उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जन सेवा केंद्र (CSC) और विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा उपभोक्ता टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर भी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बिजली चोरी मामलों में भी राहत

योजना के तहत बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी बड़ी राहत दी गई है। ऐसे मामलों में पेनाल्टी पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है।

विद्युत विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना का लाभ उठाकर अपने बिजली बिलों का निस्तारण करें और अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचें।

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Karan Pandey

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