Sunday, March 1, 2026
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अनुसूचित जाति के ऋण गृहिताओं को बड़ी राहत, जाने कब तक अवधि बढ़ी

महराजगंज में लाभ लेने का सुनहरा अवसर

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद महराजगंज के अनुसूचित जाति वर्ग के ऋण गृहिताओं के लिए नववर्ष 2026 की शुरुआत एक राहत भरी खबर के साथ हुई है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि को बढ़ाकर अब 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इस योजना का लाभ वे सभी पात्र ऋण गृहीता उठा सकते हैं, जिन्होंने पूर्व में निगम से ऋण प्राप्त किया है।

गरीब ऋण गृहिताओं को मिलेगा सीधा लाभ

जिला प्रबंधक विजय प्रताप शर्मा ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि निगम के प्रबंध निदेशक ने अनुसूचित जाति के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर ऋण गृहिताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को राहत देना है, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण समय पर ऋण चुकता नहीं कर पाए थे।

एक मुश्त भुगतान पर मिलेगी विशेष छूट

ओटीएस योजना के तहत बकाया ऋण राशि के एकमुश्त भुगतान पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जिससे लंबे समय से लंबित ऋण प्रकरणों का सरल और शीघ्र निस्तारण संभव हो सकेगा। यह योजना उन ऋण गृहिताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो ऋण के बोझ से मुक्ति पाकर दोबारा आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहते हैं।

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समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील

जिला प्रबंधक ने सभी पात्र ऋण गृहिताओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर ओटीएस योजना का लाभ उठाएं और अपने ऋण प्रकरण का निस्तारण कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं।

संपर्क व जानकारी

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक ऋण गृहीता उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, विकास भवन, कक्ष संख्या–51, जनपद महराजगंज में कार्यदिवस के दौरान संपर्क कर सकते हैं।

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