संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. के जिला प्रबन्धक, महेन्द्र कुमार ने बताया है कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ऋण गृहीता जो किसी भी योजना में प्राप्त किये गये ऋण का किन्हीं कारणवश ऋण की अदायगी नहीं कर सके हैं एवं ऋण की धनराशि ब्याज सहित अत्यधिक हो गई है। ऐसे ऋण गृहीताओं को वर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 नवीन एकमुश्त समाधान योजना में समस्त धनराशि जमा करने पर केवल मूलधन एवं दिये गये ऋण की निर्धारित अवधि का साधारण ब्याज ही जमा करना होगा एवं शेष अवधि का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्जाय व दण्ड ब्याज माफ करते हुये उन्हें अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., संत कबीर नगर विकास भवन कमरा नं0-01 मो0-7571844908 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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