
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। राजस्थान के मार्बल व्यापारी का अपहरण करके फिरौती मांगने वाले तीन आरोपियों की जमानत अर्जी प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार तृतीय की अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ अजय सिंह , वासुदेव तिवारी एवं सत्यराज सोनकर पर अपने एक अन्य साथी नेपाल सिंह के साथ मिलकर मार्बल व्यवसायी का अपहरण करके दो लाख फिरौती मांगने का आरोप लगाया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में कोतवाली खलीलाबाद में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वादी मुकेश बाबला पुत्र मानाराम बाबला ग्राम गौरावा कल्याणपुर थाना गच्छीपुरा जनपद नागौर राजस्थान ने बताया कि हम लोगों की किसान मार्बल के नाम से डीघा बाईपास खलीलाबाद में मार्बल की दुकान है। मेरे साथी हंसराज बाबला पुत्र हरीराम बाबला पता उपरोक्त जो उक्त दुकान के स्वामी भी हैं। दिनांक 23 मई 2023 को मार्बल डील करने के लिए सुबह साढ़े दस बजे गोरखपुर जा रहे थे। उनके मोबाइल पर फोन आया कि मुझे मार्बल खरीदना है। आप नौसड़ जनपद गोरखपुर में आ करके मिलो। मेरा साथी हंसराज जब नौसड़ पंहुचा तो अज्ञात व्यक्तियों ने कार में बैठाया और लेकर चले गए। मेरे साथी को एक कमरे बंद कर दिए। वह लोग हंसराज के फिरौती के रुप में रुपयों की मांग करने लगे। मेरे साथी ने मैसेज किया कि मेरे बताए लक्ष्मी कांत सिंह के खाते में एक लाख रुपया डाल दें। वादी का कथन है कि उस समय उसके खाते में 60 हजार रुपया था। वादी ने 50 हजार एवं 10 हजार रुपए करके 60 हजार रुपए लक्ष्मी कांत सिंह के खाते में डाल दिया। कुछ देर बाद मेरे साथी का पुनः फोन आया कि यह लोग एक लाख 40 हजार रुपए और मांग रहे हैं, नहीं तो मेरी हत्या कर देंगे। इस सूचना पर वादी ने कोतवाली पुलिस को सूचना दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र जगदीश नरायन सिंह ग्राम परमेठ थाना करंडा जनपद गाजीपुर, वासुदेव तिवारी पुत्र संजय तिवारी ग्राम सतौरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, सत्यराज सोनकर पुत्र बैजनाथ मोहल्ला मोहद्दीपुर गोल्फ कालोनी थाना कैंट जनपद गोरखपुर एवं नेपाल सिंह पुत्र ईश्वर सिंह ग्राम मोतीपुरा थाना चितावा जनपद नागौर राजस्थान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार तृतीय की अदालत ने लक्ष्मीकांत सिंह, वासुदेव तिवारी एवं सत्यराज सोनकर का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दियाl
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