कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारीअलख निरंजन मिश्र ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत, दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू० 15000/- युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू० 20000/- एवं युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000 /- धनराशि निर्धारित है।
पात्रता के संबंध में उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हो या कम से कम 5 वर्ष से अधिवासी हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होनी चाहिये,
दम्पत्ति किसी आपराधिक मुकदमे में वांछित न हो ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे, जिनका विवाह 01.04.2022 से 31.03.2024 के मध्य हुआ हो।उन्होंने ने बताया कि दिव्यांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति दिव्यांग शादी प्रोत्साहन अनुदान हेतु वेवसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम् फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि हो, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र ( जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो). सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र, तथा युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आनलाइन उपरोक्त बेवसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑन लाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, रविन्द्र नगर कुशीनगर को प्राप्त करायें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय. विकास भवन, रविन्द्र नगर, कुशीनगर में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
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