उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापना हेतु अधिकतम रू0 25 लाख व सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10 लाख तक के ऋण की सुविधा
कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
उपायुक्त उद्योग सतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गए है। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम रू0 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम रू0 10.00 लाख की धनराशि बैंको के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र हेतु रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 2.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा। जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।
उपायुक्त उद्योग ने पात्रता के सम्बन्ध में बताया कि आवेदक उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिये एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिये। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिये। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति द्वारा किया जायेगा।
आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये.जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन http://diupmsme.upsdc.gov.in/ की वेबसाइट पर किया जा सकता है।
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