पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थी को किया जाएगा लाभान्वित
मऊ (राष्ट्र की परम्परा )जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति /जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए अनुसूचित जाति हेतु 114 एवं सामान्य वर्ग हेतु 55 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को एकमुश्त रुपया 20,000/- की धनराशि दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थी को लाभान्वित किया जाता है।
योजना का लाभ पाने के लिए जनपद के समस्त सम्मानित अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के लिए वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी की तिथि निश्चित होने से तीन माह पूर्व तथा शादी होने के तीन माह के अन्दर आनलाइन आवेदन करने के उपरान्त समस्त संलग्नकों सहित ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपने विकास खण्ड तथा शहरी क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपने तहसील कार्यालय में जमा कर दें ताकि योजना का लाभ दिया जा सके।
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