Thursday, March 26, 2026
Homeउत्तर प्रदेशदिव्यांगजन दुकान निर्माण व दुकान संचालन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

दिव्यांगजन दुकान निर्माण व दुकान संचालन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रियंका यादव ने सूचनार्थ बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन दुकान निर्माण व दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण या क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू. 20000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू. 15000/-की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 5000/-की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु एवं खोखा, गुमटी, हाथठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू. 10000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती हैl जिसमें रू. 7500/- ऋण की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू० 2500/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ हेतु ऐसे दिव्यांगजन जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हों एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 55 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो, जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संस्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हों। अथवा स्थानीय निकाय/ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्/विकास प्राधिकरण / प्राइवेट विल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय हेतु किन्तु दुकान का क्रय किसी परिवारीजन के नाम से अनुमन्य नहीं होगा अथवा जिनके द्वारा कम से कम पाँच वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाए उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पूँजी) अथवा जिनके द्वारा गारन्टी/बन्धक उपलब्ध कराया जाये उन्हें खोखा/गुमटी/हाथठेला के क्रय एवं कार्यशील पूँजी हेतु।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/ दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक निर्माण दुकान/दुकान संचालन हेतु ऑन http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम् फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमे जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्व-प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन उपरोक्त बेवसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय संतकबीर नगर में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments