November 22, 2024

राष्ट्र की परम्परा

हिन्दी दैनिक-मुद्द्दे जनहित के

छात्रवृत्ति आवेदन निर्धारित मानक के अनुसार की करें

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र कुमार ने बताया है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति एवं सामान्य वर्ग पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय सारिणी जारी की गयी है। जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार राज्यस्तरीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व पैम्पलेट के माध्यम से तथा कॉलेजो, मण्डलायुक्त, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, ब्लॉक, पंचायत भवन आदि कार्यालयों में नोटिस बोर्ड के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने बताया कि निम्न बिन्दुओं के अनुसार प्रचार-प्रसार करते हुए समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करायी जानी है। उन्होंने बताया कि नियमावली के मुख्य बिंदु यथा- आईकेटीयू व बीटीई के नॉन काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें, बल्कि जेई मेन्स/जई सीयूपी एवं सीयूईटी की परीक्षा में सम्मिलित होकर आवेदन करने पर ही छात्रवृति देय होगी। 75 प्रतिशत या उससे अधिक अटेंडेन्स वाले छात्रों को छात्रवृति देय है। इसलिए छात्र प्रतिदिन होने वाली कक्षाओं में अध्ययन हेतु अवश्य सम्मिलित हो। छात्र, संस्था व विश्वविद्यालय स्तर से आवेदन अग्रसारित करने में अंतिम निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा न करके समस्त औपचारिकता पूर्ण करके तत्काल आवेदन करने हेतु संवेदनशीलता बरतें।
उन्होंने समस्त संस्थाओं को सूचित किया है कि ऑनलाइन प्राप्त सभी छात्रों के आवेदन को रिसीव करते हुए नियमावली के नियमों के तहत गहन परीक्षण करके डाटा सही होने पर ही सत्यापन के उपरांत आवेदन अग्रसारित किया जाय। गलत डाटा को रिजेक्ट करें, किसी भी दशा में संस्था या विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आवेदन को पेंडिंग न रखे और गलत या फर्जी छात्रों या फर्जी अभिलेखों पर आधारित डाटा अग्रसारित न करें। संस्थाओं, विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या व फीस की धनराशि को ही डीएससी से लॉक किया जाय। फीस में हास्टल फीस या अन्य भत्ते सम्मिलित न किया जाय। किसी भी दशा में संस्था/विश्वविद्यालय स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक छात्रों के आवेदन अग्रसारित न करें तथा विचलन की स्थिति में उच्चाधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाएगा। संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि छात्रों के गत वर्ष के परीक्षाफल में सही-सही पूर्णांक व प्राप्तांक को भरा जाय तथा दो सेमेस्टर होने पर दोनों सेमेस्टर के पूर्णांक व प्राप्तांक को जोड़कर पेज में यथा स्थान भरवाया जाय।
उन्होंने संस्थाओं को सूचित किया है कि छात्रों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक में खाता खोला जाय, यदि छात्रों द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है तो खाते को आधार से सीडिंग एवं एनपीसीआई से मैपिंग अवश्य करवाई जाय।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार शिक्षण संस्थानों में आईएनओ/एचओआई का बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य किया गया है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन कराने वाले आईएनओ/एचओआई ही छात्रों के आवेदन अग्रसारित कर सकेंगे।
उक्त कार्य एनआईसी के माध्यम से यथाशीघ्र कराई जायेगी। छात्रों के आवेदन भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन के उपरांत ही संस्था स्तर से अग्रसारित होंगे।